रिपोर्ट: जगदीश जोशी : बाराकोट में अनियमितता पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति
Laxman Singh Bisht
Fri, Feb 6, 2026
बाराकोट में अनियमितता पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति
कोडीन युक्त कफ सिरप एवं मनःप्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री पर विशेष अभियान
जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत के लोहाघाट एवं बाराकोट क्षेत्रों में कोडीन युक्त कफ सिरप तथा अन्य मनःप्रभावी औषधियों की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया गया। शुक्रवार को अभियान के अंतर्गत औषधि निरीक्षक हर्षिता द्वारा कुल 08 खुदरा एवं थोक मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाराकोट क्षेत्र के 02 मेडिकल स्टोरों में कुछ अनियमितताएँ पाई गईं। उक्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर स्वामी मेडिकल स्टोर बंद कर गायब हो गए।
निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि अनुसूची H एवं H1 में शामिल समस्त औषधियाँ, जिनमें एंटीबायोटिक्स भी सम्मिलित हैं, केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे पर ही विक्रय की जाएँ। प्रत्येक विक्रय पर विधिवत कैश मेमो/बिल जारी करना तथा उसका पूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य है। मनःप्रभावी औषधियाँ एवं एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी स्थिति में न दी जाएँ।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जनपद में इस प्रकार के सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि औषधियाँ केवल लाइसेंसधारी एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही क्रय करें तथा किसी भी औषधि की गुणवत्ता अथवा विक्रय प्रक्रिया पर संदेह होने पर तत्काल औषधि प्रशासन को सूचित करें। यदि कोई संचालक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध Drugs and Cosmetics Act के अंतर्गत कड़ी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।