: मसूरी सीफन कोर्ट के बेघर परिवारों ने नारी शक्ति दिवस को नारी दमन दिवस के रुप में मनाया
Wed, Mar 22, 2023
मसूरी शिफन कोर्ट के बेधर परिवारों ने थाली बजाकर कर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
मसूरी शिफन कोर्ट के बेधर 84 परिवार के लोगों ने नवरात्रि के प्रथम दिन सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम नारी शक्ति उत्सव के विरोध में थाली बजाकर नारी दमन दिवस के रूप में मनाया और भाजपा प्रदेश सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों के लोगों ने मसूरी शहीद स्थल से थाली बजाकर मसूरी एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकाली वहीं एसडीएम मसूरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के विस्थापन की मांग की ।
उन्होंने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को विस्थापित करने की घोषणा की गई थी परंतु अभी तक घोषणा पर किसी प्रकार का अमल नहीं हुआ जिससे शिफन कोर्ट के बेघर लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा शिफन कोर्ट के लोगों के साथ छल किया गया है दोनों के द्वारा शिफन कोर्ट के लोगों को शिफन कोर्ट से हटाकर 15 दिन के अंदर विस्थापन करने की बात कही गई थी परंतु 3 साल बीत जाने के बाद भी शिफन कोर्ट के लोग बेघर हैं आज तक उनके विस्थापन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है उन्होंने कहा कि
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं दोनों ही शिफन कोर्ट के लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में बेतहाशा भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं परंतु कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को और शासन को शिकायत करने के बाद भी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि
कई बार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पालिका अध्यक्ष को अपना धर्मपुत्र कहते हुए नजर आ रहे हैं जिससे साफ है कि धर्मपुत्र अनुज गुप्ता के काले कारनामों को छुपाने को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उनका साथ दे रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
: पहली नवरात्र पर पूर्णागिरि में भक्तों का सैलाब
Wed, Mar 22, 2023
प्रथम नवरात्र पर पूर्णागिरि में भक्तों का सैलाब
पहले चैत्र नवरात्रि के अवसर पर चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र में स्थित माता पूर्णागिरि धाम में माता के दर्शन करने आने वाले भक्तों का सैलाब सा आ गया है माता सती के नाभि स्थल के रूप में पूजे जाने वाले पूर्णागिरि धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन करने पहुंचते हैं इस वर्ष भी नवरात्र के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे माता पूर्णागिरी के दर्शन करने पहुंचने लगे हैं
ज्ञात हो कि बीती 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर माता पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया था, नवरात्र के अवसर पर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या को देखते हुए मेले में यात्रियों की सुरक्षा एवं व्यवस्था को सुचारू बनाने के हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है मेला क्षेत्र में स्थापित तीन थाने एवं सभी चौकियां फुल अलर्ट पर हैं टनकपुर पूर्णागिरि क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेला क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है आने वाले यात्रियों से
हमारे द्वारा अपील भी की जा रही है कि अपने साथ आने वाले सभी यात्रियों का ध्यान रखें कोई भी परेशानी या अनहोनी होने के हालातों में तुरंत निकट वर्ती पुलिस चौकी एवं थाने को सूचित करें जिससे उनको तुरंत मदद मिलेगी पहले नवरात्रि के अवसर पर धाम में दोपहर तक 40 से 50 हजार की संख्या में यात्रियों का आना हो चुका है हमारा प्रयास है कि मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए।
: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कैद 40हज़ार का जुर्माना
Wed, Mar 22, 2023
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद 40हज़ार का जुर्माना
बनबसा क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय चंपावत ने आरोप सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने ₹40हज़ार का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगी आरोपी को जेल भेज दिया गया है डीजीसी चंपावत विद्याधर जोशी ने बताया कि
4 मार्च 2019 को घर के पास खेल रही 10 वर्षीय नाबालिक अचानक लापता हो गई परिजनों व पड़ोस के लोगों के द्वारा नाबालिग की तलाश करी गई तभी स्थानीय युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि कश्यप निवासी पीलीभीत को नाबालिक को अपने साथ जंगल की ओर ले जाते हुए देखा था खोज बीन करने के बाद परिजनों ने रवि कश्यप को नाबालिग के साथ जंगल में पकड़ लिया तथा बनबसा थाने ले आए परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 ,376 A व 5/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया 5 साल तक चले मुकदमे की सुनवाई के
बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने रवि कश्यप को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 20 साल तथा 363 मे 7 साल की सजा सुनाई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी इसके अलावा विद्वान न्यायाधीश ने ₹40हज़ार का जुर्माना भी लगाया जुर्माना अदा न करने पर मुजरिम रवि कश्यप को 1 साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा मामले की पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी और कुंदन राणा ने करी