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Laxman Singh Bisht

Wed, Aug 20, 2025

Haryana: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.8.2025 को आरोपी गुलाब सिंह निवासी गांव बुढ़ेड़ी, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर (प्राईवेट व्यक्ति) को शिकायतकर्ता से राजेश कुमार, निरीक्षक, खाद्य एवं अपूर्ति विभाग, यमुनानगर के कहे अनुसार उसके लिये बतौर मंथली के तौर पर कुल 7100/- (सात हजार एक सौ) रूपये नकद रिश्वत लेते हुए कमानी चौंक, यमुनानगर से रंगे हाथों व राजेश कुमार निरीक्षक खाद्य आपूर्ति विभाग यमुनानगर को उसके विरूद्व रिश्वत मांग सम्बन्धित पूर्ण तथ्य/साक्ष्य प्राप्त होने उपरान्त गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त दोनो आरोपियो गुलाब सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) व राजेश कुमार, निरीक्षक खाद्य एवं अपूर्ति विभाग, यमुनानगर के विरूद्व अभियोग संख्या 10 दिनांक 20.08.2025 धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला में दर्ज किया गया।

 शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह कस्बा व्यासपुर (बिलासपुर) जिला यमुनानगर में सरकारी राशन का डिपो चलाता है। व्यासपुर सैन्टर में लगभग 85 सरकारी राशन डिपो है।

राजेश यादव, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यमुनानगर द्वारा सभी डिपो धारको की गाँव कपालमोचन, जिला यमुनानगर में करीब एक महिना पहले मीटिंग ली गई तथा उसके द्वारा सभी डिपो धारको से कहा गया कि अगर उसके द्वारा राशन डिपो चलाना है तो इसके लिये सभी डिपो धारको द्वारा उसे मंथनी देनी पड़ेगी तथा उसके द्वारा मांगी गई मंथली रिश्वत राशी देने बारे गुलाब सिंह (सभी राशन डिपो होल्डरो द्वारा प्रधान बनाया हुआ हैं) से बात करने बारे भी कहा गया।

आरोपी राजेश यादव, निरीक्षक खादय एंव आपूर्ति विभाग यमुनानगर द्वारा ली गई मीटिंग के उपरान्त आरोपी गुलाब सिंह उसके डिपो पर आया और कहा कि आपको गेहूं के वितरण पर 10 रूप्ये प्रति क्विंटल की दर से मासिक मंथली बतौर रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं तो निरीक्षक राजेश यादव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तुम्हारे डिपो में कोई कमी निकालकर डिपो राशन सप्लाई को सस्पैंड कर देगा। उसके द्वारा आरोपी गुलाब सिंह उपरोक्त को मंथली देने से मना कर दिया।

इसके उपरान्त आरोपी गुलाब सिंह द्वारा उसे व उसके दोस्त सुदेश सरकारी राशन डिपो धारक को दोबारा चेतावनी दी गई कि तुम दोनो के अतिरिक्त सभी डिपो धारको द्वारा राजेश यादव निरीक्षक उपरोक्त को मंथली दे दी गई है। अगर तुम दोनो ने राजेश यादव निरीक्षक को मंथली नही दी तो तुम्हारे विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। आरोपी गुलाब सिंह उपरोक्त द्वारा उससे व उसके दोस्त सुदेश से सरकारी राशन डिपो को चलाने के लिए मासिक मंथली के तौर पर कुल 7100/-(सात हजार एक सौ) नकद रिश्वत आरोपी राजेश यादव निरीक्षक उपरोक्त के लिये बतौर रिश्वत की माँग की जा रही है।

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