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रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: इस जिले में धारा 163 हुई लागू, इन लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई

Editor

Sat, Sep 6, 2025

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने या रही है। रविवार को हरियाणा के सोनीपत में PGI रोहतक के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। विभिन्न अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7 सितंबर को सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी।

जानकारी के मुताबिक, उपायुक्त सुशील सारवान ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। Haryana Dhara 163 News

धारा-163 लागू

PGI रोहतक के प्रवेश परीक्षा के दौरान सोनीपत के DC सुशील सारवान ने बताया कि किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में विशेष नियम लागू किए गए हैं। Haryana Dhara 163 News

आदेशों के अनुसार, परीक्षा के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक रहेगी। Haryana Dhara 163 News

कड़ी नजर

​सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के हथियार (जैसे- तलवार, लाठी, चाकू आदि) लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, परीक्षा के समय इस क्षेत्र में फोटोकॉपी और फैक्स मशीनों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा और संबंधित दुकानें बंद रहेंगी। Haryana Dhara 163 News

कानूनी कार्रवाई

​उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया की है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बलों पर लागू नहीं होंगे।

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