: चंपावत :नवजात बेटी के सव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप मे अदालत ने पिता को सुनाई 2 साल कैद की सजा
नवजात बेटी के सव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप पर पिता को 2 साल की कैद
नवजात मृत बच्ची के शव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप में शनिवार को सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने पिता को 2 साल की सजा सुनाई है दोषी पिता ने 5 साल पहले जन्म के बाद अपनी मृत बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया था इस मामले में चंपावत कुलेटी गांव की प्रधान शांति जोशी ने चंपावत कोतवाली में 31 मार्च 2018 को नवजात बालिका के सव को सड़क किनारे फेंकने का मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद त्रिलोक राम निवासी लेटी पंचेश्वर (लोहाघाट )के खिलाफ धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया था अधिवक्ता गुणानंद थवाल ने बताया कि त्रिलोक राम की पत्नी ने 30 मार्च 2018 को चंपावत के एक निजी अस्पताल में मृत बच्ची को जन्म दिया था उसके बाद दोनों पति-पत्नी मृत बच्ची को लेकर अस्पताल से घर चले गए त्रिलोक राम ने मृत बच्ची का संस्कार करने की जगह उसके सव को चंपावत के तिलोन के पास हाईवे किनारे डाल दिया स्थानीय लोगों ने जब सड़क किनारे बच्ची की लाश देखी तो उसके परिवार वालों की तलाश करी गई जांच के बाद पुलिस ने त्रिलोक राम का डीएनए टेस्ट करवाया डीएनए रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाया था त्रिलोक राम ही मृत बच्ची का पिता है दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने बच्ची के पिता त्रिलोक राम को धारा 318 के तहत मृत बालिका की पहचान छुपाने तथा शव को सड़क किनारे फेंकने का दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई
