Tuesday 14th of October 2025

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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत पुलिस ने नशा तस्कर को किया जिला बदर चम्पावत की सीमाओ से खदेड़ा बाहर

मुख्यमंत्री के विजन नशामुक्त देवभूमि अभियान को साकार करती चम्पावत पुलिस

नशा तस्कर के विरूद्ध चम्पावत पुलिस की प्रभावी कार्यवाही तथा कुशल पैरवी पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा लगायी गयी मोहर

24 अन्य नशा तस्करों के विरूद्ध भी गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जारीमुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के विजन (हमारा संकल्प भयमुक्त समाज) तथा नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत एस पी चंपावत अजय गणपति के द्वारा जनपद चम्पावत में नशा तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है। एसपी के निर्देश पर जनपद चम्पावत के कोतवाली चम्पावत क्षेत्र निवासी अभियुक्त प्रभात जोशी पुत्र राम दत्त जोशी, निवासी छतार जो पूर्व में नशा तस्करी के 03 अभियोगों, 107/116 सीआरपीसी तथा गुण्डा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त प्रभात जोशी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो क्षेत्र में गुण्डागर्दी एवं मादक पदार्थो की तस्करी करने में संलिप्त है। अभियुक्त को वर्ष 2021, 2022 तथा 2025 में 03 अभियोगों में 17.93 ग्राम हेरोइन के साथ *गिरफ्तार* किया गया। अभियुक्त से क्षेत्रवासी अपने आप तथा अपने बच्चों को असुरक्षित महसुस करते हैं। अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी कर क्षेत्र के युवाओं को नशे का आदी बना रहा है। इसके इन कार्यों से क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है। अभियुक्त एक बेरोजगार व्यक्ति होने के बावजूद भी नशा तस्करी से भारी मात्रा में कमाई करता है । इस अभियुक्त के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली चम्पावत द्वारा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय, जिलाधिकारी चम्पावत को अपनी अध्यावधिक प्रेषित की गयी। साथ ही अभियोजन की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट चंपावत नवनीत पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को आदतन अपराधी तथा उसका जनपद में स्वच्छन्द रहना समाजहित में उचित नहीं है तथा अभियुक्त को जिला बदर किया जाना विधिसम्मत मानते हुए अभियुक्त को 06 माह हेतु जिलाबदर किये जाने का आदेश पारित किया गया है । जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में आदेश पर बची सिंह बिष्ट, प्रभारी कोतवाली चम्पावत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को जनपद चम्पावत की सीमा से बाहर खदेड़ा गया तथा 06 माह तक जनपद चम्पावत की सीमा के भीतर प्रवेश न करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया गया कि वह जिला बदर अवधि में जिस स्थान पर रहेगा सम्बन्धित थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। साथ ही जनपद चम्पावत पुलिस द्वारा लगातार उस पर नजर रखी जायेगी तथा यदि उसके द्वारा जनपद की सीमा में प्रवेश किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*आपराधिक इतिहास-*

01-वर्ष 2021- अ0सं0-46/2021 अन्तर्गत धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट ।

02- वर्ष 2022- अ0सं0-27/2022 अन्तर्गत धारा 08/18 एनडीपीएस एक्ट ।

03- वर्ष 2025- अ0सं0-02/2025 अन्तर्गत धारा 08/21/60 एनडीपीएस एक्ट ।

04- वर्ष 2023- धारा 110 जी सीआरपीसी

05- वर्ष 2023- धारा 107/116 सीआरपीसी

*24 नशा तस्करो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी-*

चम्पावत पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के क्रम *24 नशा तस्करों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट* के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए *मा0 न्यायालय, जिलाधिकारी चम्पावत* में *प्रभावी पैरवी* की जा रही है। शीघ्र ही अन्य सभी नशा तस्करो के विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। चम्पावत पुलिस का नशा तस्करों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी है।

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