: जिला सत्र न्यायालय चंपावत ने चरस तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा 1लाख का ठोका जुर्माना
जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंपावत कहकशा खान की अदालत ने शुक्रवार को एक चरस तस्कर को 10 साल की कैद व ₹1लाख जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी घटना अगस्त 2017 की है जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विद्याधर जोशी ने बताया अगस्त 2017 में पुलिस टीम के द्वारा नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान शारदा बैराज टनकपुर के पास एक व्यक्ति पर शक हुआ पुलिस को देखकर उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया जिस पर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से भारी मात्रा में 2 किलो चरस बरामद हुई
जिस पर टनकपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चरस तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया लगभग 6 साल चले इस मुकदमे के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर खटीमा थाना निवासी घुमन्न सिंह को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए 10 साल कैद और ₹1लाख का जुर्माना लगाया पुलिस ने चरस तस्कर को जेल भेज दिया है