: लोहाघाट:बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे लोहाघाट सहित जिले में तंबाकू उत्पाद सीएमओ ने तंबाकू व्यापारियों की सूची बनाने के दिए निर्देश आशा कार्यकत्रियो को तंबाकू व्यापारियों की सूची बनाने के मिले निर्देश
बिना लाइसेंस के नहीं बिकेंगे लोहाघाट सहित जिले में तंबाकू उत्पाद सीएमओ ने तंबाकू व्यापारियों की सूची बनाने के दिए निर्देश आशा कार्यकत्रिया करेंगी सहयोग
अब चंपावत जिले में बिना लाइसेंस के कोई भी व्यापारी तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच सकेगा इसके लिए शासन ने स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू व्यापारियों की सूची बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं रविवार को सीएमओ चंपावत डॉक्टर के के अग्रवाल ने बताया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार के निर्देश तथा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जिले के समस्त तंबाकू विक्रेताओं हेतु वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू की जानी है
जिसके लिए चंपावत जिले के समस्त तंबाकू निर्माता व विक्रेताओं की सूची बनाई जा रही है जिसमें समस्त सूक्ष्म, मध्यम व बड़े स्तर के व्यापारी व तंबाकू निर्माताओ को चिन्हित कर सूची शासन को भेजी जाएगी सीएमओ डॉक्टर अग्रवाल ने बताया सूची तैयार करने के आदेश चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट ,टनकपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंपावत बाराकोट , पाटी को भेज दिए गए हैं
तथा इस कार्य में एएनएम ,सीएचओ एवं आशा कार्यत्रियों की टीम गठित कर सूची तैयार कर सीएमओ कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं


