रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में इन कच्चे कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला...

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Fri, Sep 12, 2025
Haryana: हरियाणा में इन कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के बिजली निगम में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, इन कर्मचारियों को छह हफ्तों के भीतर नियमित करने का कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, अन्यथा अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी 1995 से काम कर रहे हैं और पहले के कई अनुकूल फैसलों के बावजूद उन्हें 30 वर्षों में 9 बार अदालत का रुख करना पड़ा, जो कि उनके शोषण का प्रतीक है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि यदि छह सप्ताह में कोई आदेश पारित नहीं होता, तो याचिकाकर्ताओं को उनके सहकर्मी वीर बहादुर की तरह सभी लाभ, वरिष्ठता और बकाया राशि के साथ नियमित माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य एक संवैधानिक नियोक्ता है और वह स्वीकृत पदों की कमी या कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता की आड़ लेकर उन्हें अस्थायी बनाए नहीं रख सकता, जबकि वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस बराड़ ने कहा कि वर्षों तक कर्मचारियों को अस्थायी रखकर नियमित कार्य कराना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन भी है।