रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में पूर्व सरपंच और इस अधिकारी को मिली 10 साल की सजा, जाने इसकी बड़ी वजह ?

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Thu, Sep 18, 2025
Haryana: आरोपी ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच गांव करावरा मानकपुर, उद्यभान तत्कालीन सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी रेवाड़ी व अशोक कुमार, कनिष्ठ अभियन्त (जे.ई.) कार्यालय खण्ड एवं विकास पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय गुरूग्राम द्वारा कल दिनंाक 17.09.2025 को गबन मामले में 10-10 वर्ष का कारावास सहित 5,000-5000/-रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले में आरोपियों पर आरोप था कि हरियाली परियोजना के तहत गांव करावरा मानकपुर, जिला रेवाड़ी में वर्ष 2006 में विकास कार्य करवाये गये थे।
ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच गांव करावरा मानकपुर द्वारा उद्यभान तत्कालीन सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी रेवाडी व अशोक कुमार कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय खण्ड एंव विकास पंचायत अधिकारी रेवाड़ी ने आपस में मिलीभगत करके करवाये गये विकास कार्याे में लेबर के फर्जी नाम पते दिखाकर, फर्जी रिकार्ड तैयार करके लेबर के फर्जी भुगतान करके सरकार को कुल 5,27,521/- रूप्ये की वित्तीय हानि पहुंचाई गई।
इस सम्बन्ध में जांच उपरान्त उपरोक्त आरोपियो के विरूद्ध अभियोग संख्या 21 दिनांक 29.09.2017 धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471, 218 व 120बी0 भा.द.स. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम में दर्ज किया गया था।