रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में 3 IPS अफसरों समेत 10 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के आदेश, जाने इसकी वजह ?

Editor
Wed, Sep 3, 2025
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। FIR दर्ज करने में 8 महीने की देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह कानून केका उल्लंघन और अपमान है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला पंचकूला का है और करीब एक साल पुराना है। शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए कोर्ट ने हरियाणा के 10 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिनमें 3 IPS अधिकारी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। Haryana News
DCP गुप्ता को राहत
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस गोयल ने कहा, यह अदालत पुलिस अधिकारियों के पास लगभग 8 महीने की अत्यधिक अवधि तक शिकायत लंबित रहने की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकती। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, मामले से निपटने वाले पुलिस अधिकारियों की सूची का हवाला देते हुए, उन्होंने पंचकूला की वर्तमान डीसीपी सृष्टि गुप्ता को सूची से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने 4 जून को कार्यभार संभाला था और 15 दिनों के भीतर FIR दर्ज कर ली गई थी।