रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत जिले के इन गांवो की भूमि में क्रय बिक्रय पर लगी रोक
Laxman Singh Bisht
Tue, Jan 13, 2026
चंपावत जिले के इन गांव की भूमि में क्रय बिक्रय पर लगी रोक
एनएच-125 (नया NH-09) चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रभावित ग्रामों में भूमि क्रय-विक्रय एवं प्रकृति परिवर्तन पर रोक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 (नया NH-09) के सितारगंज से टनकपुर अनुभाग (किलोमीटर 0.000 से 52.200) तक चार लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।परियोजना के दृष्टिगत जनपद चम्पावत की तहसील पूर्णागिरी (टनकपुर) क्षेत्र के निम्नलिखित प्रभावित ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री, बैनामा तथा भूमि की प्रकृति परिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
पचपकरिया, देवीपुरा, बनबसा, बमनपुरी, आनंदपुर, भजनपुर, चंदनी, विचई, मोहनपुर, छीनीगोठ, छीनीमल्ली, नायकखेड़ा, कठुवापाती, सैलानीगोठ, बगदौराखास, देवरामपुर उर्फ सीतापुर, बगदौराहंसी, मनिहारगोठ, ज्ञानखेड़ा एवं टनकपुर।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति अथवा अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी अवगत कि भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर यातायात सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनहित में सभी संबंधित नागरिकों से प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।