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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:जिलाधिकारी ने की शस्त्र अधिनियम की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

Laxman Singh Bisht

Sat, Mar 7, 2026

जिलाधिकारी ने की शस्त्र अधिनियम की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देशशस्त्र अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन और जनपद में कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। शासन द्वारा निर्गत कार्य योजना के अनुपालन में हथियारों एवं गोली-बारूद की अवैध तस्करी के उन्मूलन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की तृतीय त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्य रूप से अवैध शस्त्रों की आवाजाही, आर्म लाइसेंसों के सत्यापन, मुकदमों की स्थिति, लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा जब्त हथियारों के प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध हथियारों का व्यापार न केवल सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह अपराधों को भी बढ़ावा देता है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।जिलाधिकारी ने पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ एक मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित करने के निर्देश दिए ताकि हथियारों की तस्करी के संभावित मार्गों और संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा सके। कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों के रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन और दुकानों के स्टॉक की सघन चेकिंग अनिवार्य है। बैठक में शस्त्र पटल सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद चम्पावत में शस्त्र से संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही कोई हथियार जब्त किया गया है। हालांकि, तकनीकी मानकों का पालन न करने वाले 23 लाइसेंस धारकों के यूआईएल (UIL) नंबर निर्गत न होने के कारण उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।निरीक्षण व्यवस्था को और कड़ा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में स्थापित गन हाउस का संबंधित तहसीलदार और कोतवाल संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने विशेष रूप से गन हाउस में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, उनकी स्टोरेज क्षमता और आर्म्स एक्ट के नियमों के पालन की जांच करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से तहसीलों में स्थापित मालखानों में भी अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को सचेत किया कि अवैध तस्करी के उन्मूलन के लिए शासन के मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि तकनीकी निगरानी और सटीक जमीनी सूचनाओं के मेल से ही जनपद को पूरी तरह अवैध शस्त्र मुक्त बनाया जा सकता है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने सुरक्षा पहलुओं पर विचार रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और प्रवर्तन की दृष्टि से कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अवैध शस्त्रों की तस्करी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। उन्होंने कहा कि थाना स्तर पर शस्त्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी हथियार गलत हाथों में न जाए।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी, एसडीओ वन सुनील कुमार, कोतवाल बी.एस. बिष्ट, तहसीलदार टनकपुर जगदीश नेगी, तहसीलदार चम्पावत बृजमोहन आर्या, तहसीलदार लोहाघाट मोईन मालिक सहित समिति के अन्य सदस्य व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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