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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:जिलाधिकारी ने यूसीसी के तहत अपने विवाह का कराया पंजीकरण

Laxman Singh Bisht

Tue, Apr 22, 2025

जिलाधिकारी की लोगों से समान नागरिकता संहिता के तहत पंजीकरण कराने की अपील

27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह हुए हैं 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य मंगलवार को जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के तहत अपना विवाह का पंजीकरण कराया।साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है. यूसीसी नियमावली के तहत 27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह होगा, उस विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह की तिथि से अगले 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। यूसीसी पंजीकरण के लिए यूसीसी की वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर आम जनता आसानी से विवाह रजिस्ट्रेशन कर सकती है।इसके लिए यूसीसी वेबसाइट को काफी सरल बनाया गया है, जिससे लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, लोग अगर खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो नजदीकी सीएसी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी विवाह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि यूसीसी पंजीकरण अभियान अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचे और सभी नागरिक समयबद्ध रूप से पंजीकरण कर इस महत्त्वपूर्ण पहल का हिस्सा बन सकें। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए 21 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक जारी रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतवार संबंधित ग्राम पंचायत के सीएससी सेंटर में पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे है। उन्होंने समस्त जनपद वासियों से यूसीसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने की अपील की है।

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