रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:अब पुलिस से डर नहीं, मिलेगा सम्मान /सड़क दुर्घटना में मदद करने पर 25 हजार का पुरस्कार

राह-वीर योजना के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले नेक नागरिकों को मिलेगा 25 हजार रुपए का पुरस्कारभारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा *"राह-वीर योजना"* प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य मोटर वाहन से जुड़ी गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तत्काल सहायता कर उनके जीवन की रक्षा करने वाले नेक नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाई गई है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को "गोल्डन ऑवर" के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो।उन्होंने बताया कि यदि एक राह-वीर एक या अधिक पीड़ितों की जान बचाता है, तो उसे 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। यदि एक से अधिक राह-वीर एक ही पीड़ित की सहायता करते हैं, तो यह राशि उनके बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। यदि एक से अधिक राह-वीर एक से अधिक पीड़ितों की जान बचाते हैं, तो प्रत्येक पीड़ित के लिए 25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी, जो अधिकतम 25 हजार रुपए प्रति राह-वीर होगी।इस योजना के अंतर्गत पात्र राह-वीरों का चयन जिला स्तर पर जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा। इस समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, और संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सड़क दुर्घटना के दौरान "गोल्डन ऑवर" में मानवीय आधार पर किसी घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले किसी भी नेक नागरिक को पुलिस द्वारा परेशान न किया जाए। इसके विपरीत, अब ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने समस्त पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राह-वीरों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।