Friday 10th of July 2026

ब्रेकिंग

लोहाघाट :जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारी ने अस्पताल में जाना मरीजों का हाल। मरीजो से पूछी समस्याएं।

चंपावत:एकल, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को गाँव में ही रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार।

लोहाघाट:प्रेम नगर के ग्रामीणों ने किया स्मार्ट मीटर का विरोध। आंदोलन की दी चेतावनी।

चंपावत:नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म की कहानी बनाने वाले आरोपियों की सुनवाई न होने से परिजन नाराज। जेल में प्रताड़ना के आरोप

लोहाघाट:अधूरे कलमठो की कीचड़ वाहन चालकों व यात्रियों के लिए बनी मुसीबत।

सूचना

रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:अनु 0जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना जारी

Laxman Singh Bisht

Mon, Nov 3, 2025

अनु 0जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना जारी

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा में सहारा बनेगी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को स्कूली शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

(मुख्य पात्रता एवं वित्तीय लाभ)

1. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति

पात्रता: छात्र के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक भत्ता: डे-स्कॉलर छात्रों को ₹3,500 प्रति वर्ष एवं हॉस्टलर छात्रों को ₹7,000 प्रति वर्ष।

दिव्यांग छात्रों हेतु: सामान्य भत्ते पर 10% अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

2. अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसायों में लगे अभिभावकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति

इस श्रेणी के छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की आय सीमा लागू नहीं होगी।

शैक्षणिक भत्ता: डे-स्कॉलर छात्रों को ₹3,500 प्रति वर्ष तथा हॉस्टलर छात्रों को ₹8,000 प्रति वर्ष।दिव्यांग छात्रों हेतु: सामान्य भत्ते के अतिरिक्त 10% अतिरिक्त भत्ता देय होगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक एवं पात्र छात्रों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे— वैध मोबाइल नंबर, आधार संख्या (UID), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी पात्र विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। योजना से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एवं पात्रता मानदंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjustice.gov.in/schemes/23 पर उपलब्ध हैं।

जरूरी खबरें