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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : लोहाघाट:हत्यारोपी रविंद्र महरा को न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत। सचिन महरा मौत मामला।

Laxman Singh Bisht

Sun, May 25, 2025

अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट अपनी दलीलों से अदालत को संतुष्ट कर अपने मुवक्किल को अग्रिम जमानत दिलाने में हुए कामयाब।चंपावत जिले का जनकांडे निवासी सचिन मेहरा पुत्र प्रेम सिंह मेहरा अपने चचेरे भाई रविंद्र सिंह महरा के साथ 27 मार्च 2025 को मोटरसाइकिल में घर से खेतीखान जाने को निकाला था लेकिन उसके बाद वह लौटकर वापस घर नहीं पहुंचा।29 मार्च को सचिन मेहरा का शव पोखरी (धूनाघाट) में सड़क से लगभग 80/ 90 मी0 झाड़ियां में मिला था। घटनास्थल लोहाघाट थाना क्षेत्र में होने के कारण लोहाघाट पुलिस ने मृतक के शव का पंचायत नामा व पोस्टमार्टम करवाया था। सचिन के पिता के द्वारा थाना पाटी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सचिन के पिता प्रेम सिंह के द्वारा रविंद्र मेहरा पर सचिन की हत्या का शक जताते हुए 9 मई 2025 को लोहाघाट थाने में तहरीर दी। तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने सचिन मेहरा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में रविंद्र मेहरा के द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में अपने अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट के माध्यम से प्रार्थना पत्र लगाते हुए अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की थी। मामले में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने अदालत को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सचिन महरा की मौत का कारण हार्टअटैक से होना बताया गया है। मृतक के पिता ने पूर्व में पुलिस को लिखकर दिया था कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है।अधिवक्ता बिष्ट ने न्यायालय को बताया गांव के कुछ लोगों के सिखाने पर मृतक के पिता प्रेम सिंह महरा ने लोहाघाट थाने में मनगढ़ंत व झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। लोहाघाट पुलिस के द्वारा राजनीतिक व मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से दबाव बनने पर यह रिपोर्ट दर्ज की है। अधिवक्ता बिष्ट ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की कहा आरोपी सक्षम जमानती प्रस्तुत करने को तत्पर है। आरोपी अग्रिम जमानत दिए जाने पर पुलिस को जांच में पूर्ण सहयोग करेगा और जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट की दलीलों से संतुष्ट होकर जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभियुक्त रविंद्र सिंह महरा को सशर्त अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने अभियुक्त को भारत की सीमाओं को छोड़कर न जाने तथा मामले में संबंधित किसी भी साक्षी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क न करने , पीड़ित पक्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संपर्क न करने विवेचक व न्यायालय के द्वारा तलब किए जाने पर विवेचक व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिए हैं यदि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित पक्ष अथवा राज्य सरकार जमानत निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी।

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