रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : बागेश्वर:सोशल मीडिया पर महिला को बदनाम करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
Laxman Singh Bisht
Mon, Aug 3, 2026
सोशल मीडिया पर महिला को बदनाम करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
कपकोट विधायक पर भी लगे थे आरोप

बागेश्वर जिले के कपकोट में सोशल मीडिया के जरिए एक महिला की छवि खराब करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी के खिलाफ अब गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।मामले के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को पीड़िता ने थाना कपकोट में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि मानीखेत निवासी जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा गोस्वामी ने उन्हें बदनाम करने की नीयत से उनके चरित्र पर लांछन लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित किए। शिकायत के आधार पर थाना कपकोट में एफआईआर संख्या 44/2026 के तहत धारा 79 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया महिला के द्वारा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर थाने में आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी।पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा। इसके बाद उसके घर और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। आरोपी के लगातार फरार रहने पर 2 अगस्त 2026 को उसके मानीखेत स्थित आवास पर धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा किया गया।इसके बावजूद आरोपी के सामने न आने पर आज, 3 अगस्त 2026 को न्यायालय से उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट प्राप्त किया गया। वारंट मिलते ही पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है। साथ ही तकनीकी टीमें भी आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।पीड़िता द्वारा सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के मद्देनज़र पुलिस ने उनकी थाना कपकोट और वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग भी कराई है, ताकि उन्हें आवश्यक सहयोग और सुरक्षा मिल सके।बागेश्वर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले में कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले में विधायक गड़िया के द्वारा पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी।