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चंपावत के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले की साजिश रचने की आरोपी युवती की जमानत।

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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले की साजिश रचने की आरोपी युवती की जमानत।

Laxman Singh Bisht

Thu, Aug 27, 2026

चंपावत के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म मामले की साजिश रचने की आरोपी युवती की जमानत।

पूरे प्रदेश में चर्चित हुआ था मामला।

चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चंपावत के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म के झूठे मामले में की साजिश रचने की आरोपी अर्जिता राय की द्वितीय जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने 75 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय एवं सक्षम जमानती पेश करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए।ग्राम पंचायत कलीगांव लोहाघाट निवासी अर्जिता राय (25) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जमानत अर्जी में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक रंजिश के चलते झूठा फंसाने का आरोप लगाया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली। मालूम हो चंपावत का चर्चित नाबालिग दुष्कर्म साजिश प्रकरण चंपावत सहित पूरे प्रदेश में काफी चर्चाओं में रहा। जिसमें पुलिस ने भाजपा के निष्कासित मंडल अध्यक्ष कमल रावत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव आनंद महरा, अर्जिता राय सहित दो अन्य के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसमें कमल रावत, आनंद महरा व अर्जिता राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल मामले में अदालत ने अर्जिता को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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