: चंपावत :एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध डीएम ने आदेश किए जारी
Laxman Singh Bisht
Tue, Apr 2, 2024एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध डीएम ने आदेश किए जारी
लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से 01 जून 2024 को शाम 6ः30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया की प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी वी आर सी पुरषोत्तम द्वारा बताया गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं करवा सकेगा। उक्त अवधि के दौरान एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से 01 जून 2024 को शाम 6ः30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया की प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी वी आर सी पुरषोत्तम द्वारा बताया गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं करवा सकेगा। उक्त अवधि के दौरान एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।