रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:अदालत ने गर्भपात कराने पर महिला को सुनाई 5 साल कैद की सजा। लोहाघाट का है मामला।
Laxman Singh Bisht
Wed, Aug 19, 2026
अदालत ने गर्भपात कराने पर महिला को सुनाई 5 साल कैद की सजा। लोहाघाट का है मामला।

जिला सत्र न्यायालय चंपावत ने बिना सहमति गर्भपात कराने पर एक महिला को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक अन्य बुजुर्ग महिला पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।मिली जानकारी के अनुसार लोहाघाट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी। जिसमें कहा कि क्षेत्र के एक किशोर ने उसकी बहन के साथ मई 2023 में नाजायज संबंध बनाए। जिससे उसकी बहन गर्भवती हो गई। आरोपी के परिजनों को जानकारी देन पर आरोपियों ने उसकी बहन को नाजायज दवा खिला कर गर्भपात करा दिया।साथ ही पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। जिसके बाद लोहाघाट थाने में लोहाघाट क्षेत्र निवासी 59 वर्षीय गंगा देवी के खिलाफ 504, 506, 20 वर्षीय अंजली के खिलाफ 313, 504 व 506 और अनीता के खिलाफ 318 के तहत मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अंजली को पांच साल की सजा सुनाई, गंगा देवी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया। गंगा देवी को 504, अंजली को 504 व 506 और अनीता को 318 के तहत दोष मुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।