Wednesday 26th of August 2026

ब्रेकिंग

चंपावत:सीएम के कल प्रस्तावित धूरा दौरे की तैयारी का जिलाधिकारी ने लिया व जायजा

रुड़की:रक्षाबंधन से पहले दो बहनों की हत्या करने वाला भाई गिरफ्तार डबल मर्डर का खुलासा

चंपावत :डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने शासन से की संवाद की अपील: मांगों पर 1 सितंबर से करेंगे सांकेतिक विरोध

लोहाघाट:5 किलोमीटर चलने के बाद हांफी रोडवेज बस 26 यात्री रहे परेशान। बदहाल हालत में लोहाघाट डिपो

लोहाघाट:पासम जूनियर विद्यालय का हाईस्कूल में उच्चीकरण, नरेश जोशी की पहल और ग्राम प्रधान के प्रयास रंग लाए।

सूचना

रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:बिहार के पूर्व एमएलसी तुनाजी पांडे के खिलाफ कोर्ट से जारी हुआ गैर जमानती वारंट।

Laxman Singh Bisht

Mon, May 5, 2025

बिहार के पूर्व एमएलसी तुनाजी पांडे के खिलाफ कोर्ट से जारी हुआ गैर जमानती वारंट।बिहार के पूर्व एमएलसी तुनाजी पांडे के खिलाफ अदालत में पेश न होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन चंपावत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। एक मामले में आरोपी चल रहे तुनाजी पांडे लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीं हुए है। परिवादी की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया विगत तिथि पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध जमानती वारंट के आदेश जारी किए गए थे जो तामिल अथवा अदम तामील न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तुनाजी पांडे की ओर से वकालतनामा कागज संचार 76 (ख)/3 के जरिए अधिवक्ता पवन ज्योति मनराल द्वारा प्रस्तुत कर पत्रावली की नकली दिनांक 19 अप्रैल 2025 को प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गण तो तुनाजी पांडे को इस मामले की पूर्ण जानकारी है तथा वह जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है ऐसे में न्यायालय अभियुक्त तुनाजी पांडे पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम पांडे निवासी निराला नगर सिवान पटना (बिहार) के विरुद्ध गैर जमानती आदि पत्र जारी किया जाना उचित है। न्यायालय ने मामले में तुनाजी पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए संबंधित एसपी को आदेशित किया है कि अन्य अभियुक्त गण चमेली देवी ,सरिता पांडे, विश्वनाथ पांडे ,अवधेश पांडे ,तारकनाथ मिश्रा तथा संतोष कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट के आदेश संबंधित एसपी सिवान( बिहार )के माध्यम से जारी हो।व उपरोक्त समस्त निदेशकों के विरुद्ध जारी आदेश की तामिल विशेष वाहक के माध्यम से अगली नियत तिथि से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त संबंध में की गई कार्रवाई से न्यायालय को अभिलंब अवगत कराया जाए।

विज्ञापन

जरूरी खबरें