रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:अदालत ने चरस तस्कर को सुनाई 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना।
Laxman Singh Bisht
Sun, Aug 16, 2026
अदालत ने चरस तस्कर को सुनाई 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना।
पाटी थाना क्षेत्र का है मामला। लगभग 3 किलो चरस के साथ पकड़ा गया था दोषी।

विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने लगभग दो साल पुराने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने और गवाहों के बयान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद दीवान गिरी (36), निवासी चखड़िया कूड, बूमबाड़ी, विकासखंड पाटी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जनवरी 2024 में पुलिस टीम देवीधुरा मार्ग पर कनवाड़ बैंड के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान डोलीगांव की ओर जाने वाली सड़क से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस वाहन को देखकर वह व्यक्ति भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से दो किलो 992 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी दीवान गिरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।