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: जिला पंचायत के द्वारा रविवार को लोहाघाट में दुकानों के धवस्तिकरण की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक , फैसले के खिलाफ जिला पंचायत जाएगी ऊपरी अदालत में

Laxman Singh Bisht

Sat, May 13, 2023
  जिला पंचायत चंपावत के द्वारा लोहाघाट के गांधी चौक के पास बनाई गई 12 दुकानों को रविवार को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने के लिए दुकानों के आगे शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया गया था तथा दुकानों में काबिज लोगों को रविवार 10:00 बजे तक दुकानें खाली करने के आदेश मुनादी के माध्यम से दिए गए थे जिसके खिलाफ शनिवार को दुकानों में काबिज लोग कोर्ट की शरण में गए सिविल जज हेमंत सिंह राणा की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अर्जेंसी में मामले की एकतरफा सुनवाई करते हुए रविवार को होने वाले धवस्तिकरण की कार्रवाई पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी अदालत के इस फैसले से दुकानों में काबिज दुकानदारों को काफी बड़ी राहत मिली उन्होंने खुशी जताते हुए न्यायालय को धन्यवाद दिया वही जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अनिल रावत ने बताया जिला पंचायत अदालत के फैसले का सम्मान करती है और सोमवार को कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जिला पंचायत अपने पूरे तथ्यों के साथ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेगी और जिला पंचायत के पक्ष में फैसला आते ही धवस्तीकरण की कार्रवाई करा दी जाएगी फिलहाल अदालत में काबिज दुकानदारों को बड़ी राहत दी है लेकिन यह राहत कब तक रहती है ऊपरी अदालतो के फैसले पर निर्भर करेगा

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