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: चंपावत:नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में धारा 163 लागू उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई डीएम ने आदेश किए जारी 

Laxman Singh Bisht

Tue, Dec 24, 2024
नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में धारा 163 लागू उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई डीएम ने आदेश किए जारी जनपद चम्पावत में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024- 25 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके साथ ही जनपद चंपावत में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वो द्वारा नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के दौरान सांप्रदायिकता, जातिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तथा धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्ग विशेष के आधार पर समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ाने या फैलाने का प्रयास किया जा सकता हैं। जिससे जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तथा नागर स्थानीय निकाय चुनाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है।जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निकाय नवनीत पांडे द्वारा नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत जनपद चंपावत में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद चंपावत में समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सीमा अंतर्गत (नगर पंचायत पाटी को छोड़कर) भारतीय न्याय संहिता की धारा- 163 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में धारा- 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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