: लोहाघाट:डीएम के आदेश के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया पूर्व सैनिक को दुर्घटना बीमा का क्लेम
Laxman Singh Bisht
Fri, Jun 28, 2024डीएम के आदेश के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया पूर्व सैनिक को दुर्घटना बीमा का क्लेम
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सीआईएसएफ के पूर्व सैनिक कोली ढेक निवासी मोहन चंद्र जोशी की पत्नी चंचला देवी को दिनांक 25/06 /2021 की सायं 7:30 बजे लोहाघाट खेतीखान सड़क में कोली ढेक के पास अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी जिसमें चंचला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी मोहन चंद्र जोशी के द्वारा लोहाघाट थाने में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस वाहन और वाहन चालक का पता नहीं लगा पाई मोहन चंद्र जोशी ने बताया उनके द्वारा डीएम चंपावत से न्याय की गुहार लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की थी डीएम चंपावत के द्वारा पुलिस रिपोर्ट व प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु दावेदार मानते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161(3) ख के अंतर्गत प्रतिकर की धनराशि 12500 रुपए स्वीकृत कर तोषण निधि योजना के अंतर्गत 23/3/2024 को न्यूइंडिया इंश्योरेंस कंपनी हलद्वानी को भुगतान करने हेतु नामित किया था पूर्व सैनिक मोहन जोशी ने बताया 3 महीने बीत जाने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अभी तक उनकी पत्नी का दुर्घटना बीमा का क्लेम नहीं दिया गया है जोशी ने कहा कई बार बीमा कंपनी से संपर्क किया गया लेकिन अभी तक दुघर्टना बीमा की धनराशि नहीं दी गई है जोशी ने कहा कंपनी के द्वारा डीएम चंपावत के आदेशों की अवहैलना की जा रही है उन्होंने डीएम चंपावत से उनकी धनराशि दिलाने की मांग की है जोशी ने कहा उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है[/caption]
सीआईएसएफ के पूर्व सैनिक कोली ढेक निवासी मोहन चंद्र जोशी की पत्नी चंचला देवी को दिनांक 25/06 /2021 की सायं 7:30 बजे लोहाघाट खेतीखान सड़क में कोली ढेक के पास अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी जिसमें चंचला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी मोहन चंद्र जोशी के द्वारा लोहाघाट थाने में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस वाहन और वाहन चालक का पता नहीं लगा पाई मोहन चंद्र जोशी ने बताया उनके द्वारा डीएम चंपावत से न्याय की गुहार लगाते हुए मुआवजा देने की मांग की थी डीएम चंपावत के द्वारा पुलिस रिपोर्ट व प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु दावेदार मानते हुए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 161(3) ख के अंतर्गत प्रतिकर की धनराशि 12500 रुपए स्वीकृत कर तोषण निधि योजना के अंतर्गत 23/3/2024 को न्यूइंडिया इंश्योरेंस कंपनी हलद्वानी को भुगतान करने हेतु नामित किया था पूर्व सैनिक मोहन जोशी ने बताया 3 महीने बीत जाने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अभी तक उनकी पत्नी का दुर्घटना बीमा का क्लेम नहीं दिया गया है जोशी ने कहा कई बार बीमा कंपनी से संपर्क किया गया लेकिन अभी तक दुघर्टना बीमा की धनराशि नहीं दी गई है जोशी ने कहा कंपनी के द्वारा डीएम चंपावत के आदेशों की अवहैलना की जा रही है उन्होंने डीएम चंपावत से उनकी धनराशि दिलाने की मांग की है जोशी ने कहा उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है[/caption]