: लोहाघाट: शासन के निर्देश पर जनवरी 2024 से लोहाघाट नगर पालिका वसूलेगी नगर वासियों व व्यापारियों से यूजर चार्ज बोर्ड बैठक में प्रस्ताव हो चुका है पास
Laxman Singh Bisht
Sat, Dec 23, 2023शासन के निर्देश पर जनवरी 2024 से लोहाघाट नगर पालिका वसूलेगी नगर वासियों व व्यापारियों से यूजर चार्ज बोर्ड बैठक में प्रस्ताव हो चुका है पास
लोहाघाट नगर पालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए जनवरी 2024 से शासन के निर्देश पर नगर वासियों व व्यापारियों से यूजर चार्ज वसूलने जा रही है शनिवार को नगर पालिका लोहाघाट की इओ प्रियंका रैकवाल ने बताया जनवरी 2024 से पालिका के द्वारा पालिका क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार चाहे वह किराएदार हो उनसे प्रत्येक महीने ₹20 यूजर चार्ज लेगी तथा नगर में व्यापार करने वाले व्यापारियों से भी यूजर चार्ज लिया जाएगा जिसकी तरह बोर्ड मीटिंग में पास हुए प्रस्ताव में निम्न है सब्जी फल विक्रेता पक्की दुकान ₹100, ठेला ₹50 ,मांस मछली विक्रेता ₹100 ,रेस्टोरेंट ₹100, होटल गेस्ट हाउस 20 कमरे तक ₹100 ,20 कमरों से ऊपर ₹200 ,सरकारी गैर सरकारी कार्यालय ,सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं ₹50 ,बैंक ,हॉस्पिटल ,नर्सिंग होम (बायो मेडिकल बेस्ट को छोड़) ₹150 ,क्लीनिक मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी ₹100 ,स्थाई दुकान ₹50 ,अस्थाई दुकाने फड़ एवं ठेला ₹20 ,वर्कशॉप एवं कभारी ₹50, भवन निर्माण संबंधी ₹100, वाइन शॉप देसी ₹200, व अंग्रेजी वाइन शॉप ₹250, बार-बर व दर्जी ₹100 तथा ड्राई क्लीन की दुकान स ₹100 गन्ने का रस जूस विक्रेता₹50 सार्वजनिक निजी स्थलों पर सर्कस प्रदर्शनी विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता है ₹200 प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाएगा यह नियम धार्मिक कार्य जैसे भंडारा ,जागरण ,शोभा यात्रा पर लागू नहीं होगा ईओ ने कहा पालिका कर्मी घर-घर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर वसूली करेंगे उन्होंने समस्त नगर वासियों से पालिका की आय बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग देने की अपील करी है
लोहाघाट नगर पालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए जनवरी 2024 से शासन के निर्देश पर नगर वासियों व व्यापारियों से यूजर चार्ज वसूलने जा रही है शनिवार को नगर पालिका लोहाघाट की इओ प्रियंका रैकवाल ने बताया जनवरी 2024 से पालिका के द्वारा पालिका क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार चाहे वह किराएदार हो उनसे प्रत्येक महीने ₹20 यूजर चार्ज लेगी तथा नगर में व्यापार करने वाले व्यापारियों से भी यूजर चार्ज लिया जाएगा जिसकी तरह बोर्ड मीटिंग में पास हुए प्रस्ताव में निम्न है सब्जी फल विक्रेता पक्की दुकान ₹100, ठेला ₹50 ,मांस मछली विक्रेता ₹100 ,रेस्टोरेंट ₹100, होटल गेस्ट हाउस 20 कमरे तक ₹100 ,20 कमरों से ऊपर ₹200 ,सरकारी गैर सरकारी कार्यालय ,सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं ₹50 ,बैंक ,हॉस्पिटल ,नर्सिंग होम (बायो मेडिकल बेस्ट को छोड़) ₹150 ,क्लीनिक मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी ₹100 ,स्थाई दुकान ₹50 ,अस्थाई दुकाने फड़ एवं ठेला ₹20 ,वर्कशॉप एवं कभारी ₹50, भवन निर्माण संबंधी ₹100, वाइन शॉप देसी ₹200, व अंग्रेजी वाइन शॉप ₹250, बार-बर व दर्जी ₹100 तथा ड्राई क्लीन की दुकान स ₹100 गन्ने का रस जूस विक्रेता₹50 सार्वजनिक निजी स्थलों पर सर्कस प्रदर्शनी विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता है ₹200 प्रतिमाह यूजर चार्ज लिया जाएगा यह नियम धार्मिक कार्य जैसे भंडारा ,जागरण ,शोभा यात्रा पर लागू नहीं होगा ईओ ने कहा पालिका कर्मी घर-घर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर वसूली करेंगे उन्होंने समस्त नगर वासियों से पालिका की आय बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग देने की अपील करी है