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: लोहाघाट:बगैर सत्यापन के मकान मालिक को किराएदार रखना पड़ा भारी पुलिस ने 10 हजार का काटा चालान    

Laxman Singh Bisht

Wed, Jun 26, 2024
बगैर सत्यापन के मकान मालिक को किराएदार रखना पड़ा भारी पुलिस ने 10 हजार का काटा चालान लोहाघाट पुलिस ने बगैर सत्यापन के किराएदार को रखने पर 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए लोहाघाट के प्रेमनगर (पाटन) में एक भवन स्वामी का 10 हजार रुपये का चालान काटा है।बुधवार को लोहाघाट के थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए प्रेमनगर पाटन के भवन स्वामी मोहन चन्द्र ने नेपाल दंपत्ति को बिना सत्यापन के किराए में कमरा दिया था। एसएचओ ने बताया किराएदार ने अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर मारपीट कर दी। जिसकी सूचना पुलिस को मिली। एसएचओ ने बताया मौके पर जाकर जानकारी मिली भवन स्वामी ने बगैर सत्यापन के नेपाली दंपति को कमरा किराए पर दिया था। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया इस पर पुलिस ने भवन स्वामी पर 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 10 हजार रुपये का चालान किया। एसएचओ ने समस्त भवन स्वामियों से अपील करते हुए कहा बगैर सत्यापन के बाहरी राज्यों के किराएदारों को रखना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है जो भी भवन स्वामी बिना सत्यापन के किराएदार रखते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उन्होंने समस्त भवन स्वामियों से अपने-अपने किराएदारों का सत्यापन कराने की अपील की है एसएचओ ने कहा कई अपराधी तत्व अपनी पहचान छुपा कर किराए के भवनों में रहते हैं जो कभी भी अपराध कर भाग जाते हैं जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाता है इसलिए बाहरी किराएदार का सत्यापन कराना अनिवार्य है

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