: चंपावत:पुलिस को फोन कर लड़ाई-झगड़े की झूठी सूचना देकर गुमराह करने वाले व्यक्ति का पुलिस ने किया 83 पुलिस एक्ट में चालान।
Laxman Singh Bisht
Thu, Jan 18, 2024
पुलिस को फोन कर लड़ाई-झगड़े की झूठी सूचना देकर गुमराह करने वाले व्यक्ति का पुलिस ने किया 83 पुलिस एक्ट में चालान।
17/01/2024 की रात्री को कैलाश राम पुत्र स्व0 श्री भगवान राम निवासी ग्राम तेलवाड़ा, कोतवाली चम्पावत द्वारा सीओ चम्पावत विपिन चन्द्र पन्त व प्रभारी निरीक्षक चम्पावत योगेश उपाध्याय को फोन के माध्यम से सूचना दी कि एक महिला के घर में लड़ाई हो रही है। सूचना के आधार पर रात में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे में झूठी सूचना दी गयी है। मौके पर लड़ाई-झगड़े से सम्बन्धित किसी भी घटना का होना नहीं पाया गया।शराब के नशे में रात्री में बार-बार फोन कर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति कैलाश राम का पुलिस ने धारा 83 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2010 के तहत 5000 रूपये का कोर्ट चालान किया ।
17/01/2024 की रात्री को कैलाश राम पुत्र स्व0 श्री भगवान राम निवासी ग्राम तेलवाड़ा, कोतवाली चम्पावत द्वारा सीओ चम्पावत विपिन चन्द्र पन्त व प्रभारी निरीक्षक चम्पावत योगेश उपाध्याय को फोन के माध्यम से सूचना दी कि एक महिला के घर में लड़ाई हो रही है। सूचना के आधार पर रात में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे में झूठी सूचना दी गयी है। मौके पर लड़ाई-झगड़े से सम्बन्धित किसी भी घटना का होना नहीं पाया गया।शराब के नशे में रात्री में बार-बार फोन कर झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति कैलाश राम का पुलिस ने धारा 83 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2010 के तहत 5000 रूपये का कोर्ट चालान किया ।