रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : उत्तराखंड:पंजीकृत मौलवी ही करा सकेंगे निकाह, यूसीसी के तहत कड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार: खजान दास
Laxman Singh Bisht
Wed, Sep 2, 2026
पंजीकृत मौलवी ही करा सकेंगे निकाह, यूसीसी के तहत कड़े नियमों का ड्राफ्ट तैयार: खजान दास

उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए सरकार कड़े नियमों की तैयारी में है। प्रदेश में अब केवल पंजीकृत मौलवी ही निकाह करा सकेंगे और निकाहनामे का भी अनिवार्य पंजीकरण होगा। इस विषय पर बयान देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण, मंत्री खजान दास ने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के मसौदे के तहत यह नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस विशेषज्ञ समिति ने पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, उसी के तहत अब इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत निकाह कराने वाले मौलवियों का विधिवत पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा, साथ ही निकाहनामे को भी आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड करना होगा।उन्होंने बताया कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य विवाह से जुड़े दस्तावेजों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नए प्रारूप में वर-वधू की पहचान, धर्म, निकाह की तिथि, निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का रजिस्ट्रेशन नंबर और गवाहों का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।खजान दास ने कहा कि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कानूनी व प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के बाद बहुत जल्द यह ड्राफ्ट जनता के सामने पेश किया जाएगा। सरकार का रुख साफ है कि यूसीसी के नियमों में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा।
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