Saturday 28th of March 2026

ब्रेकिंग

ठाड़ा ढुंगा वार्ड में सभासद के नेतृत्व में हुआ रसोई गैस वितरण। लोगों को राहत।

चम्पावत: स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल से वन राजी परिवारों तक पहुँची राहत

चंपावत:वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र पांडे की पत्रकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग सीएम को ज्ञापन

नानकमत्ता : पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौतआक्रोशित लोगों ने कोतवाली का किया घिराव

चंपावत:राजस्व लोक अदालत से मिली राहत: चम्पावत में आपसी सुलह से त्वरित निस्तारण

रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में इन कच्चे कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला...

Editor

Fri, Sep 12, 2025

Haryana: हरियाणा में इन कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के बिजली निगम में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

जानकारी के मुताबिक, इन कर्मचारियों को छह हफ्तों के भीतर नियमित करने का कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, अन्यथा अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। यह भी कहा गया कि कुछ कर्मचारी 1995 से काम कर रहे हैं और पहले के कई अनुकूल फैसलों के बावजूद उन्हें 30 वर्षों में 9 बार अदालत का रुख करना पड़ा, जो कि उनके शोषण का प्रतीक है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि यदि छह सप्ताह में कोई आदेश पारित नहीं होता, तो याचिकाकर्ताओं को उनके सहकर्मी वीर बहादुर की तरह सभी लाभ, वरिष्ठता और बकाया राशि के साथ नियमित माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि राज्य एक संवैधानिक नियोक्ता है और वह स्वीकृत पदों की कमी या कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता की आड़ लेकर उन्हें अस्थायी बनाए नहीं रख सकता, जबकि वे लगातार सेवाएं दे रहे हैं। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, जस्टिस बराड़ ने कहा कि वर्षों तक कर्मचारियों को अस्थायी रखकर नियमित कार्य कराना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन भी है।

जरूरी खबरें