Thursday 13th of August 2026

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चंपावत:दुष्कर्म व गर्भपात के आरोपी युवक को कोर्ट ने किया बरी।

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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:दुष्कर्म व गर्भपात के आरोपी युवक को कोर्ट ने किया बरी।

Laxman Singh Bisht

Thu, Aug 13, 2026

दुष्कर्म व गर्भपात के आरोपी युवक को कोर्ट ने किया बरी।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने की दमदार पैरवी।

जबरन संबंध बनाने, दुष्कर्म व गर्भपात कराने समेत विभिन्न गंभीर आरोपों से जुड़े एक मामले में चम्पावत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी पंकज फर्त्याल को बरी कर दिया है। अदालत ने मामले में आरोपित धाराओं के तहत आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया है।अभियोजन के अनुसार, लोहाघाट थाने में छह अप्रैल 2025 को दर्ज शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि पंकज फर्त्याल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। आरोपी ने अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए और उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। अभियोजन के अनुसार, महिला ने आरोपी पर कई बार गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया था।मामले में लोहाघाट पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 88 और 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी पंकज फर्त्याल को आठ अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था और 17 अप्रैल 2025 को जमानत पर रिहा किया गया।मामला न्यायालय में पहुंचने के बाद अभियोजन की ओर से साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2026 को अपना निर्णय सुनाया। निर्णय में अदालत ने आरोपी पंकज फर्त्याल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। पंकज की और से वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने दमदार पैरवी की तथा अपने मुवक्किल को कोर्ट से बरी करवाया।

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