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Editor

Sat, Sep 6, 2025

Haryana: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य श्री भूपेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश में 26 एवं 27 जुलाई को आयोजित हुई सीईटी परीक्षा को लेकर एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

याचिका में अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा के दौरान उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अभ्यर्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सहायक लेखक के लिए "नहीं" विकल्प चुना था। नियमानुसार ऐसी स्थिति में सहायक लेखक की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। इसके बावजूद अभ्यर्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उसके सहायक लेखक को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की थी, परंतु स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सहायक लेखक ने स्वयं परीक्षा देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपों को निराधार पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

श्री चौहान ने कहा कि रिज़ल्ट में देरी या पुनः परीक्षा कराने की मंशा से ऐसे तथ्यहीन मामले दायर किए जा रहे हैं। आयोग पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग जल्द ही परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित करेगा। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

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