Monday 11th of May 2026

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रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा के इस जिले में लागू हुई धारा 163, जाने इसकी बड़ी वजह ?

Editor

Sat, Sep 20, 2025

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के हिसार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिलाधीश अनीश यादव ने 21 सितंबर को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिगत रेड जोन घोषित कर धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एयर शो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मेले व गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर यह आदेश लागू किए गए हैं। 

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल/केन इत्यादि में रखने तथा वीआईपी मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने व 75 मीटर के दायरे में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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