रिपोर्ट: साहबराम : Property News: प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलेगी बड़ी छूट, जल्दी करें आप भी आवेदन

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Mon, Sep 22, 2025
Property News: पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है। जानकारी के मुताबिक, इस तारीख तक टैक्स भरने पर लोगों को 10% रिबेट (छूट) दी जाएगी। अमृतसर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के आदेशों पर 22 से 30 सितंबर तक छुट्टी के दिन भी टैक्स भरा जा सकता है। Property News
मिली जानकारी के अनुसार, बीते दिन शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स विभाग और निगम कार्यालय के CFC ऑफिस खुले रहे। शनिवार को विभाग ने लगभग 56 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित किया। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से अब तक कुल वसूली 21.77 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। Property News
जानकारी के मुताबिक, टैक्स भरने वालों में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन पोर्टल mseva.lgpunjab.gov.in का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज छुट्टी के दिन कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन सेवा का फायदा उठाया जा सकता है। Property News
राहत
मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर पार्टियों को डिस्काउंट दे रखा है। पहले पंजाब सरकार द्वारा 31 अगस्त तक डिफॉल्टर पार्टियों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर कोई भी जुर्माना और ब्याज नही लग रहा था। Property News
जानकारी के मुताबिक, अब जारी आदेशों के अनुसार साल 2013 से 31 मार्च 2025 तक जिन पार्टियों ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है, उन पार्टियों को पर 31 अक्टूबर तक लगता जुर्माना और ब्याज पर 50% डिस्काउंट दिया हुआ है।