: लोहाघाट:पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एक लाख का लगाया जुर्माना
पत्नी की हत्या में आरोपी पति को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एक लाख का लगाया जुर्माना
शादी के मात्र तीन माह बाद ही अपनी पत्नी का मुंह दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामले में आरोपी की मां को अदालत ने बरी कर दिया है घटना 6 जून 2021की है जब लोहाघाट के पाटन पेट्रोल पंप निवासी कुलदीप बिष्ट ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी किरन की मुंह दबाकर हत्या कर दी थी कुलदीप बिष्ट निर्वाचन विभाग चंपावत में लिपिक के पद पर कार्यरथ था लोहाघाट पुलिस ने किरन के परिजनों की तहरीर पर कुलदीप सिंह बिष्ट और उसकी मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (B) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था लोहाघाट पुलिस के द्वारा अदालत में आरोप पत्र पेश करने के बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह व सबूतो का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट को अपनी पत्नी किरन की हत्या का दोषी पाया शनिवार को जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने कुलदीप बिष्ट को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है तथा कुलदीप की मां हीरा देवी को बरी कर दिया है अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने शानदार पैरवी की मालूम हो 10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिग्डवाल गांव के निवासी राजेंद्र सिंह बोरा की बेटी किरन का लोहाघाट के पाटन पेट्रोल पंप निवासी कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था लेकिन शादी के तीन माह बाद पति ने किरन की निर्मम हत्या कर दी इस मामले से पूरे खेतीखान क्षेत्र में उबाल आ गया था खेतीखान क्षेत्र के लोग सड़कों में उतर आए थे और पुलिस से आरोपी को कड़ी सजा की मांग की थी वही किरन के परिजनों व खेतीखान क्षेत्र के लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया
