: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की कैद 40हज़ार का जुर्माना
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद 40हज़ार का जुर्माना
बनबसा क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय चंपावत ने आरोप सिद्ध होने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने ₹40हज़ार का जुर्माना लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगी आरोपी को जेल भेज दिया गया है डीजीसी चंपावत विद्याधर जोशी ने बताया कि
4 मार्च 2019 को घर के पास खेल रही 10 वर्षीय नाबालिक अचानक लापता हो गई परिजनों व पड़ोस के लोगों के द्वारा नाबालिग की तलाश करी गई तभी स्थानीय युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि कश्यप निवासी पीलीभीत को नाबालिक को अपने साथ जंगल की ओर ले जाते हुए देखा था खोज बीन करने के बाद परिजनों ने रवि कश्यप को नाबालिग के साथ जंगल में पकड़ लिया तथा बनबसा थाने ले आए परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 ,376 A व 5/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया 5 साल तक चले मुकदमे की सुनवाई के
बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने रवि कश्यप को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 20 साल तथा 363 मे 7 साल की सजा सुनाई दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी इसके अलावा विद्वान न्यायाधीश ने ₹40हज़ार का जुर्माना भी लगाया जुर्माना अदा न करने पर मुजरिम रवि कश्यप को 1 साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा मामले की पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी और कुंदन राणा ने करी



