रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत: स्मैक तस्करी के आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा डेढ़ लाख का जुर्माना

जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष काटनी होगी जेल।
चंपावत पुलिस की बड़ी सफलता। चंपावत।एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो साल पुराने स्मैक तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नशा तस्कर चमकौर सिंह उर्फ चमकी को दोषी करार पाया है। अदालत ने आरोपी चमकौर सिंह उर्फ चमकी निवासी ग्राम विडोरा मझोला थाना नानकमत्ता को स्मैक तस्करी में बारह वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना फरवरी 2023 की है जब पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा बनबसा क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान हुड्डी नदी के पास के मैदान में कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले ।पुलिस को देखकर वह भागने लगे लेकिन पुलिस ने चमकोर सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया ।तलाशी लेने के दौरान उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।मामले में पुलिस ने चमकौर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। दो साल तक न्यायालय में चले मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने फैसला सुनाया। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने नशा तस्कर चमकौर सिंह उर्फ चमकी को दोषी करार देते हुए बारह वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मालूम हो चमकौर सिंह उर्फ चमकी की बड़े नशा तस्कर में गिनती होती है। चमकौर सिंह की गिरफ्तारी से स्मैक तस्करी में काफी लगाम लगी। चंपावत पुलिस अपनी मजबूत पैरवी व साक्ष्यों से बड़े नशा तस्कर को सजा दिलाने में कामयाब रही।