Tuesday 23rd of December 2025

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लोहाघाट:न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने आईटीबीपी के जवानों एवं सेवानिवृत्ति जवानों से किया संवाद। बढ़ाया हौसला।

रुद्रपुर:साइकिलिंग में ओलंपिक मेडल को बनाए लक्ष्य : रेखा आर्या

लोहाघाट: राईकोट महर में जन सहयोग से मां झूमाधुरी व भूमिया देवता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू ।

लोहाघाट:जनकांडे लाइब्रेरी स्किल सेंटर में नशा मुक्ति अभियान समाजसेवी राज भट्ट व जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया प्रतिभाग

चंपावत:जनता मिलन में 85 शिकायतें दर्ज, जिलाधिकारी ने मौके पर दिए त्वरित समाधान के निर्देश

: सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दी मौत की सजा

Laxman Singh Bisht

Thu, Jun 13, 2024
सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दिया मृत्यु दंड मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला को 2022 में अपनी सास को 95 से ज्यादा बार चाकू मार कर हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि रीवा जिले की चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने कंचन कोल(24) को अपनी सास सरोज कोल(50) की हत्या का दोषी पाया मध्य प्रदेश के रीवा जिले केअतरेला गांव की रहने वाली कंचन पर घरेलू कलह के बाद 12 जुलाई 2022 को अपनी सास पर चाकू से 95 से अधिक बार वार करने का आरोप लगाया गया था हमले के वक्त पीड़िता का बेटा घर पर नहीं था द्विवेदी ने बताया सरोज के पति को भी मामले में सह अभियुक्त बनाया था लेकिन सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया

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