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Haryana : हरियाणा में इन किसानों को मिली बड़ी राहत, प्रति एकड़ मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का मुआवजा

Editor

Mon, Sep 29, 2025

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में रोहतक के गांव भाली आनंदपुर के केस में बड़ा फैसला सुनाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने दिए आदेश में कहा कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 78.40 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगा, साथ ही उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले अन्य सभी वैधानिक लाभ और ब्याज भी दिया जाएगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, ऐसे में करीब 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा मिलेगा। यह फैसला उन हजारों किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी जमीनें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सरकार और निचली अदालतें वास्तविक बिक्री उदाहरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा मिलना ही न्याय है।

जानकारी के मुताबिक, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके टूटेजा ने बताया कि रोहतक-महम-हांसी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए वर्ष 2013-14 में गांव भाली आनंदपुर की 140 कनाल 19 मरला जमीन का अधिग्रहण किया गया था। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 1 जून 2016 को अवॉर्ड जारी करते हुए मुआवजा दर मात्र 20 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की थी। इससे असंतुष्ट किसानों ने धारा 64, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत रेफरेंस कोर्ट में अपील की। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, लेकिन अक्टूबर 2021 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक ने किसानों की याचिकाएं खारिज कर दी। इसके खिलाफ किसानों ने हाईकोर्ट में 9 रेगुलर प्रथम अपील (आरएफए) दायर की।

मिली जानकारी के अनुसार, इसके तहत वैधानिक लाभ में धारा 30 (1) के तहत, मुआवजा राशि रूपये 78.40 लाख रुपये प्रति एकड़ के ऊपर 100 फीसदी सांत्वना राशि 78.40 लाख प्रति एकड़ भी आता है। साथ ही धारा 80 के तहत उपरोक्त राशि पर 9 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज भी मिलेगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इस तरह से प्रति एकड़ कुल देय राशि 78.40 लाख और सांत्वना राशि 78.40 लाख रुपये यानी 1,56,80000 रुपये व इस पर 9 फीसदी ब्याज बनाकर प्रति एकड़ देय धन करीब 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ बनता है।

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई डेवलपमेंट कट लागू नहीं होगा, क्योंकि जमीन रेलवे लाइन परियोजना के लिए ली गई है और सरकार को इसके विकास पर अलग से खर्च नहीं करना होगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इस आदेश से जुड़े सभी आठ अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए किसानों को बढ़ी हुई दर पर मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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