रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:हत्या आरोपी को न्यायालय ने ठहराया दोषी । पाटी क्षेत्र का है मामला।
Laxman Singh Bisht
Sat, May 30, 2026
हत्या आरोपी को न्यायालय ने ठहराया दोषी । पाटी क्षेत्र का है मामला।

फरवरी 2024 में खिलानंद जोशी की बब्लू सिंह मेहता ने चाकू मारकर कर दी थी हत्या।

जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया आदेश अलबता सजा का निर्धारण अगली सुनवाई में होगा
चंपावत। हत्या के आरोपी को चंपावत के जिला सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त बब्लू सिंह मेहता को दोषी ठहराया है। अलबत्ता सजा का निर्धारण अगली सुनवाई में होगा। पाटी क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:45 बजे ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के बेटे खिलानंद जोशी उर्फ खिलेश (30) निवासी कजीना पाटी की बब्लू सिंह मेहता ने पनिया पाटी में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सुरेश चंद्र जोशी की तहरीर पर पाटी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विभिन्न साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सत्र न्यायालय ने 29 मई को फैसला सुनाया। चंपावत के सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त बब्लू सिंह मेहता को दोषी ठहराया है। अलबत्ता दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी जाए, इस पर न्यायालय 30 मई को सुनवाई करेगा।