रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत जिलाधिकारी कीजनता से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
Laxman Singh Bisht
Wed, Dec 3, 2025
13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत जिलाधिकारी कीजनता से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों, अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा पारिवारिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी ने जानकारी दी कि दिनांक 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद चंपावत में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।इस दौरान विशेष रूप से निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा—मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,भरण-पोषण संबंधी वाद,बैंक वसूली एवं एन.आई. एक्ट धारा-138 से संबंधित प्रकरण,पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद,श्रम संबंधी वाद,भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरण,दीवानी, राजस्व एवं अन्य सहायक वाद,वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले,विद्युत एवं जलकर बिल विवाद,उपभोक्ता मामले,मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य यातायात चालान।उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कर न्याय, समय एवं धन की बचत सुनिश्चित करें।