रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों के 100 मीटर की परिधि में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद एसपी ने आदेश किए जारी।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा के तहत होगी कार्यवाही।एसपी चम्पावत अजय गणपति के द्वारा सार्वजनिक स्थानों तथा स्कूल/कालेजों के 100 मी0 की परिधि में तम्बाकू का सेवन व बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश समस्त थाना व चौकी प्रभारी को दिए हैं। 31 मई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा जनपद चम्पावत में स्थानीय लोगों, स्कूली छात्र-छात्राओं को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही जनपद के सभी थाना प्रभारियों को सघन चैकिंग अभियान चलाते हुए आज दिनांक से 31.05.2025 तक स्कूल/कालेज के 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू का सेवन करने वाले तथा तम्बाकू बेचने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस को सफल बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।