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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : लोहाघाट:प्रशासन के द्वारा हथकरघा मेले पर रोक के आदेश के खिलाफ न्यायालय की शरण में गए आयोजन 27 मई को सुनवाई

Laxman Singh Bisht

Mon, May 26, 2025

अदालत के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। 19 मई 2025 को एसडीएम लोहाघाट के द्वारा संबंधित विभागों की आख्या के बाद रुद्रपुर की केजीएन इंटरप्राइजेज को 25 मई से 13 जून तक जीआईसी खेल मैदान में हथकरघा प्रदर्शनी व मनोरंजन मेला लगाने की लिखित में अनुमति दी थी। जिस पर लोहाघाट के व्यापारी भड़क गए व्यापार संघ के द्वारा हथकरघा मेला लगने पर बाजार बंद व आंदोलन की चेतावनी देते हुए डीएम चंपावत से मुलाकात की। व्यापारियों ने कहा इस प्रकार के मेले लगने से उनका व्यापार चौपट हो जाता है। व्यापारी पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं और बाहर से आए व्यापारी बिना टैक्स दिए उनके व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं ।मामले में शांति भंग की आशंका को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट ने मेले की अनुमति को निरस्त कर दिया। अब हथकरघा प्रदर्शनी के आयोजन एसडीएम के मेला निरस्त करने के आदेश के खिलाफ न्यायालय की शरण में चले गए। शनिवार को अपने अधिवक्ता यतीश जोशी के माध्यम से चंपावत जिला सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर उनके साथ न्याय करने की प्रार्थना की है। अधिवक्ता यतीश की दलीलों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने मामले में कल 27 मई की तारीख तय की है ।जिसमें अदालत दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगी। अधिवक्ता यतीश जोशी ने अदालत को बताया पहले प्रशासन ने संबंधित विभागों की आख्या के बाद आयोजकों को हथकरघा प्रदर्शनी वह मनोरंजन मेला लगाने की इजाजत दी थी। जिस पर आयोजक अपने उत्पादों को वाहनों के जरिए लोहाघाट ला गए थे। पर प्रशासन ने व्यापारियों के दबाव में आयोजकों का पक्ष जाने बिना मेला लगाने की अनुमति को व्यापारियों के दबाव में निरस्त कर दिया ।जिससे आयोजकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है ।अधिवक्ता यतीश ने अदालत को बताया मेला ग्रामीण क्षेत्र की जनता के मनोरंजन के लिए ग्राम सभा पाटन पाटनी क्षेत्र में लग रहा है। जिसमें विभागों की आख्या के अलावा ग्राम सभा की सहमति भी शामिल है । ग्राम सभा इस प्रकार के आयोजन के लिए स्वतंत्र है ।कहा मेला लगने से स्थानीय छोटे व्यापारियों, महिला समूहो को रोजगार मिलने के साथ-साथ जनता का मनोरंजन होगा। दोनों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को कल 27 मई को न्यायालय में तलब किया है ।अब मामला माननीय न्यायालय के आदेश पर टिका हुआ है कि लोहाघाट में हथकरघा व मनोरंजन मेला लगेगा या नहीं। सब की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हुई है।

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