रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप। पिथौरागढ़ से लिया गया था सैंपल
Laxman Singh Bisht
Sat, Nov 29, 2025
पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप। पिथौरागढ़ से लिया गया था सैंपल
1.40 लाख रुपये का लगा जुर्माना
उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पतंजलि और उससे जुड़ी दो अन्य कंपनियों पर कुल ₹1.40 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई पतंजलि के गाय के घी के एक सैंपल के गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के बाद की गई।साल 2020 में पिथौरागढ़ के कासनी क्षेत्र स्थित करण जनरल स्टोर से यह सैंपल रूटीन जांच के दौरान लिया गया था। रुद्रपुर लैब में हुई शुरुआती जांच में घी को खाने योग्य मानकों के विपरीत पाया गया और रिपोर्ट में उल्लेख था कि इसका सेवन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।इसके बाद 2021 में पतंजलि को नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कंपनी ने बाद में सैंपल को दोबारा जांचने की मांग की और इसे गाजियाबाद की नेशनल फूड लैब भेजा गया।26 नवंबर 2021 को आई रिपोर्ट में भी सैंपल दोबारा फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल पाया गया।करीब दो महीने की रिपोर्ट समीक्षा के बाद मामला 17 फरवरी 2022 को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद पिथौरागढ़ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर/एडीएम योगेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया:
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ₹1,00,000 जुर्माना
डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्मा एजेंसी पर ₹25,000 जुर्माना
करण जनरल स्टोर पर ₹15,000 जुर्मानाइस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने सभी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए।