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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट राजकीय पॉलीटेक्निक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू

Laxman Singh Bisht

Thu, Jun 4, 2026

लोहाघाट राजकीय पॉलीटेक्निक परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू

आगामी 08 जून, 2026 को उत्तराखंड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, लोहाघाट में तीन पालियों में आयोजित होने वाली *संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स-2026 (जीप-2026)* को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवधान रहित ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट लोहाघाट, नीतू डागर ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। परीक्षा के दौरान कतिपय शरारती तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने या उपद्रव फैलाने की आशंकाओं के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिसमें परीक्षा केंद्र की 200 मीटर दायरे में धारा लागू रहेगी। जिसके तहत परीक्षा केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े या अन्य किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा के दौरान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने या इसके लिए साजिश रचने जैसी अवैधानिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदी रहेगी।यह प्रतिबंधात्मक आदेश परीक्षा के दिन यानी 08 जून, 2026 को प्रातः 06.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

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