रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : बाराकोट:भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर को अदालत ने किया बरी। डीएनए रिपोर्ट मे हुआ खुलासा।

Laxman Singh Bisht
Mon, Sep 8, 2025
.भाभी से दुष्कर्म के आरोपी देवर को अदालत ने किया बरी। डीएनए रिपोर्ट मे हुआ खुलासा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आरोपी को निशुल्क अधिवक्ता कराया था उपलब्ध।
अधिवक्ता विजय राय की शानदार पैरवी।बाराकोट ब्लॉक के एक गांव की रहने वाली विधवा महिला ने अपने देवर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में तहरीर दी थी। मामला वर्ष 2024 का है ।लोहाघाट पुलिस ने जांच के बाद आरोपी देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामला चंपावत जिला न्यायालय में पेश हुआ। जहां विद्वान न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने मामले को सुना। आरोपी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क अधिवक्ता की मांग की गई। जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तत्काल आरोपी को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अधिवक्ता विजय कुमार राय के द्वारा आरोपी की पैरवी की गई। मामले में महिला गर्भवती हो गई थी जिसने सुनवाई के दौरान ही एक बच्चे को जन्म दिया। आरोपी के अधिवक्ता विजय कुमार राय के द्वारा मामले में पैरवी करते हुए महिला व बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग न्यायालय से की गई। अदालत ने डीएनए टेस्ट करने के निर्देश दिए । डीएनए रिपोर्ट में आरोपी निर्दोष पाया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने आरोपी देवर को मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए। आरोपी त्रिभुवन चंद्र ने तुरंत न्याय देने के लिए माननीय न्यायालय व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस से असली अपराधी को गिरफ्तार करने तथा उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करने वालो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने से उन्हें 8 महीना जेल में बिताना पड़ा और उनका परिवार पूरी तरह बर्बादी की कगार में पहुंच गया है तथा क़िस्त न चुका पाने के कारण उनकी गाड़ी को प्राइवेट फाइनेंसर उठा ले गया ।अब उन्हें अपने बच्चों का भरण पोषण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा इस झूठे मुकदमे से उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा है।