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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:मतदाता सूची में दो जगह नाम होने से जि0 पं0 सदस्य कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द। कोर्ट का बड़ा फैसला

Laxman Singh Bisht

Tue, Apr 28, 2026

मतदाता सूची में दो जगह नाम होने से जि0 पं0 सदस्य कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द। कोर्ट का बड़ा फैसला

कईयों की बड़ी दिलों की धड़कन। हाई कोर्ट की शरण लेंगे जोशी।

चंपावत जिला न्यायालय ने जिले की शक्तिपुर बुगा जिला पंचायत सीट से विजेता प्रत्याशी कृष्णानंद जोशी के चुनाव को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।न्यायालय ने कृष्णानंद जोशी का दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की वजह से यह फैसला सुनाया है। दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी मनमोहन सिंह की याचिका पर जिला न्यायालय चंपावत ने आज 28 अप्रैल को यह आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद यह सीट फिलहाल रिक्त हो गई है। मामले में कृष्णानंद जोशी ने कहा वह जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण देंगे। फिलहाल न्यायालय के फैसले ने दो जगह नाम होने वाले प्रत्याशियों की दिलो की धड़कन बढ़ा दी हैं।

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