: टनकपुर चंपावत एनएच में 11 अक्टूबर से ककराली गेट से सुबह 6:00 से शाम 5 बजे बनलेख से सुबह 7:00 से शाम साडे 5 :30 तक छोड जाएंगे छोटे वाहन
Laxman Singh Bisht
Thu, Oct 10, 2024
टनकपुर चंपावत एनएच में 11 अक्टूबर से ककराली गेट से सुबह 6:00 से शाम 5 बजे बनलेख से सुबह 7:00 से शाम साडे 5 :30 तक छोड जाएंगे वाहन
जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया की चंपावत-टनकपुर के मध्य स्वाला किलोमीटर 106-300 में सड़क/पहाड़ी सुधारीकरण का कार्य लगातार जारी है। जिस कारण उक्त मार्ग में वाहनों के आवागमन हेतु समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि दशहरा एवं दीपावली त्यौहार के मद्देनजर वर्तमान में उक्त मार्ग से आवाजाही बढ़ने को देखते हुए 11 से 14 अक्टूबर तक चंपावत से टनकपुर की ओर जाने वाले छोटे वाहनों हेतु आवागमन निर्धारित किया गया है। चंपावत से टनकपुर जाने वाले बड़े वाहन चंपावत बनलेख फॉरेस्ट चेकपोस्ट से पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छोड़े जाएंगे। छोटे वाहन बनलेख से सुबह 7:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार टनकपुर से चंपावत की ओर जाने वाले छोटे वाहनों को ककराली गेट से प्रात: 6:00 से सायं 5:00 के मध्य छोड़ा जाएगा। ककराली गेट से चंपावत को आने वाले बड़े वाहनों को सुबह 8:00 से साय 04.00 तक चंपावत को छोड़े जाएंगे। वाहन भार क्षमता 16.20 से अधिक नही होनी चाहिए।
जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया की चंपावत-टनकपुर के मध्य स्वाला किलोमीटर 106-300 में सड़क/पहाड़ी सुधारीकरण का कार्य लगातार जारी है। जिस कारण उक्त मार्ग में वाहनों के आवागमन हेतु समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि दशहरा एवं दीपावली त्यौहार के मद्देनजर वर्तमान में उक्त मार्ग से आवाजाही बढ़ने को देखते हुए 11 से 14 अक्टूबर तक चंपावत से टनकपुर की ओर जाने वाले छोटे वाहनों हेतु आवागमन निर्धारित किया गया है। चंपावत से टनकपुर जाने वाले बड़े वाहन चंपावत बनलेख फॉरेस्ट चेकपोस्ट से पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक छोड़े जाएंगे। छोटे वाहन बनलेख से सुबह 7:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार टनकपुर से चंपावत की ओर जाने वाले छोटे वाहनों को ककराली गेट से प्रात: 6:00 से सायं 5:00 के मध्य छोड़ा जाएगा। ककराली गेट से चंपावत को आने वाले बड़े वाहनों को सुबह 8:00 से साय 04.00 तक चंपावत को छोड़े जाएंगे। वाहन भार क्षमता 16.20 से अधिक नही होनी चाहिए।