रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट नगर में भूमि/ भवन को स्टांप पेपर पर क्रय विक्रय पर प्रशासन करेगा दंडात्मक कार्यवाही।
Laxman Singh Bisht
Mon, Feb 23, 2026
लोहाघाट नगर में भूमि/ भवन को स्टांप पेपर पर क्रय विक्रय पर प्रशासन करेगा दंडात्मक कार्यवाही।
नजूल नीति पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू। भूमि व भवन क्रय विक्रय पर प्रशासन की रोक।
एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने आज सोमवार को लोहाघाट नगर की भूमि को लेकर एक आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में दिनांक 18 नवंबर 2011 द्वारा लोहाघाट नगर सीमा अंतर्गत 3320 नाली 04 मुट्ठी लगभग (166 एकड़) भूमि को नजूल भूमि के रूप में दर्ज किए जाने एवं इसका प्रबंधन नजूल नीति के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया है उक्त भूमि के फ्री होल्ड होने तक लोहाघाट नगर की भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति को उक्त भूमि वह उसमें बनेभवन को किसी प्रकार से हस्तांतरित करने अथवा क्रय विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। आदेश में कहा गया है संज्ञान में आया है कि लोहाघाट नगर क्षेत्र स्थित भूमि व उसमें बने भवनों को कुछ व्यक्तियों द्वारा स्टांप पेपर पर क्रय विक्रय की कार्यवाही की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है तथा यह कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। एसडीएम ने आदेश के माध्यम से कहा है इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोहाघाट नगर क्षेत्र स्थित भूमि व उसमें बने भवनों के संबंध में स्टांप पेपर पर क्रय विक्रय की कार्रवाई न करें ।अन्यथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।